Connect with us

Haryana

Haryana के कच्चे कर्मचारियों के लिए राहत, हाईकोर्ट ने नियमित करने का दिया आदेश

Published

on

Haryana में कच्चे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी योग्य कर्मचारियों को 2003 और 2011 की नीतियों के तहत छह महीने के भीतर रेगुलर किया जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित करने से साफ इनकार कर दिया है।

कर्मचारियों की याचिकाएं बनी आधार

हजारों अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। इन याचिकाओं में कर्मचारियों ने दशकों से अनुबंध, अंशकालिक या अस्थायी रूप से काम करने के बाद भी नियमित न होने की शिकायत की थी। उन्होंने 1996, 2003 और 2011 की नीतियों के तहत नियमित किए जाने की मांग की थी।

हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि: सभी पात्र कर्मचारियों को 2003 और 2011 की नीतियों के तहत छह महीने के भीतर नियमित किया जाएगा। योग्य कर्मचारियों को कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन दिया जाएगा, लेकिन इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी पहले ही रिटायर हो चुका है, तो उसकी पेंशन और अन्य लाभों को नए सिरे से तय किया जाएगा। 2014 की नीति के तहत पहले से नियमित कर्मचारियों को इस फैसले का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

2024 के नए अधिनियम पर विचार

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र नहीं हैं, उन्हें 2024 में लागू नए अधिनियम के तहत विचार किया जाए।

कर्मचारियों को उम्मीद

इस फैसले से हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले हजारों कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से नियमित होने का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों को अब अपने भविष्य को लेकर उम्मीद जगी है।

सरकार पर दबाव

हाईकोर्ट के इस आदेश से सरकार पर जल्द से जल्द कर्मचारियों को नियमित करने का दबाव बढ़ गया है। यदि सरकार छह महीने के भीतर इस फैसले को लागू नहीं करती, तो यह मामला और अधिक गंभीर हो सकता है।

यह फैसला हरियाणा के कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Haryana

हिसार एयरपोर्ट पर आज से उड़ान यात्री कैफे शुरू:यात्रियों को एयरपोर्ट पर मिलेगा सस्ता खाना, मंत्री चंडीगढ़ से VC से करेंगे शुरुआत

Published

on

हिसार एयरपोर्ट पर आज से उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत होने वाली है। इसमें लोगों को कम कीमत पर खाने की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें ₹10 में चाय और ₹20 में समोसा खाने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआत आज सिविल एविएशन मंत्री चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअल रूप से करेंगे।

चेहरा दिखाकर होगी एयरपोर्ट पर एंट्री

आज से ही हिसार एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इससे लोगों की चेहरा दिखाकर एयरपोर्ट पर एंट्री शुरू हो जाएगी। इस सुविधा के बाद यात्रियों को बोर्डिंग पास या आईडी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्ले स्टोर से डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर आधार या मोबाइल नंबर से उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्लाइट टिकट और बोर्डिंग पास अगर उस पर अपलोड होगा, तो एयरपोर्ट का फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम चेहरा देखकर ही यात्री की पहचान कर लेगा।

4 से 12 साल के बच्चों के लिए किड्स जोन

हिसार एयरपोर्ट पर आज से किड्स जोन की शुरुआत भी की जाएगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। इसमें सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों के बच्चों के लिए खेलने की सुविधा होती है, जिसमें रंग-बिरंगे स्लाइड, इंटरएक्टिव गेम्स के साथ-साथ किड्स जोन के पास ही यात्रियों के बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

फ्री वाई-फाई की मिलेगी सुविधा

एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को अब मोबाइल डेटा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए मंत्री की तरफ से आज से हिसार एयरपोर्ट पर फ्री वाई-फाई की शुरुआत की जाएगी। इससे एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को टिकट बुकिंग के साथ ही वाई-फाई का यूजरनेम और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा ले सकेंगे।

Continue Reading

Haryana

हरियाणा पुलिस में 5500 कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन फिर से शुरू, एज लिमिट में मिली 3 साल की छूट

Published

on

हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए अप्लीकेशन विंडो एक बार फिर खोल दी है. जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर सके थे या आयु सीमा के कारण पात्र नहीं थे, उनके लिए अब 19 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने का सुनहरा अवसर है.

दरअसल, राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार करते हुए इस भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी. जिससे अब और अधिक युवा इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकेंगे.

हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 5500 रिक्तियां भरी जाएंगी. वैकेंसी डिटेल इस प्रकार है-

  • कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी-पुरुष)- 4500 रुपये
  • कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी-महिला)- 600 पद
  • कांस्टेबल (पुरुष- रेलवे पुलिस/GRP)- 400 पद
  • हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए. साथ में मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृष विषय पढ़ा होना चाहिए. इस भर्ती में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं. जिन्होंने हरियाणा सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा पास की है.
  • सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. (अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की विशेष छूट के बाद). आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
  • चयन प्रक्रिया
  • हरियाणा पुलिस में चयन के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा.
  • सीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग- आयोग रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाएगा.
  • शारीरिक माप परीक्षण- इसमें पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 170 सेमी और महिलाओं की न्यूनतम 158 सेमी अनिवार्य है. इसमें पुरुषों का सीना भी मापा जाएगा.
  • फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट- इसमें दौड़ होगी. पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किमी और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी.
  • लिखित परीक्षा- शारीरिक मानकों में सफल होने के बाद लिखित परीक्षा पास करनी होगी. जिसका वेटेज 97 फीसदी होगा. शेष तीन फीसदी का वेटेज एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को बोनस के रूप में दिए जाएंगे.
  • आवेदन शुल्क
  • इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फ्री है.
  • कैसे करना है आवेदन?
  • हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in पर या सीधे adv012026.hryssc.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरते समय अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे 12वीं की मार्कशीट, सीईटी स्कोरकार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे.
Continue Reading

Haryana

‘टटीहरी’ गाने को लेकर विवाद: Haryana महिला आयोग ने रैपर बादशाह के खिलाफ गिरफ्तारी के निर्देश दिए

Published

on

हरियाणा महिला आयोग ने ‘टटीहरी’ गाने से जुड़े विवाद के मामले में बॉलीवुड सिंगर-रैपर Badshah के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने समन जारी होने के बावजूद शुक्रवार को पानीपत में पेश न होने पर उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए।

बादशाह के वकीलों ने आयोग को बताया कि पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण वह निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही आयोग से अगली तारीख देने की भी मांग की गई थी।

इस दौरान हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन Renu Bhatia बैठक में नाराज़ नजर आईं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि बादशाह दोपहर 3 बजे तक पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद आयोग ने पंचकूला और पानीपत के एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि बादशाह को गिरफ्तार किया जाए और उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, ताकि वह देश छोड़कर न जा सकें। आयोग का कहना है कि महिलाओं और बेटियों की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

गौरतलब है कि महिला आयोग ने 6 मार्च को बादशाह को नोटिस भेजा था। नोटिस में उन्हें ‘टटीहरी’ गाने में कथित रूप से लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक बोल और दृश्य होने के मामले में पानीपत के एसपी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, बादशाह के वकील ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी।

Continue Reading

Trending