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Punjab

पंजाब के 16 जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट, 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 16 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा और संगरूर जिलों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है।

चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार पंजाब में 22 जून तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। 18 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

उन्होंने बताया कि 17 जून तथा 19 से 22 जून के बीच राज्य के कई इलाकों में बिजली गिरने, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

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Punjab

घर-घर पहुंचीं 437 सरकारी सेवाएं, ‘भगवंत मान सरकार- तुहाडे द्वार’ योजना से बदली सेवा व्यवस्था

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पंजाब सरकार की ‘भगवंत मान सरकार- तुहाडे द्वार’ पहल के तहत अब 437 सरकारी सेवाएं लोगों के घर तक पहुंच रही हैं। 1076 हेल्पलाइन और डोरस्टेप डिलीवरी सिस्टम के जरिए नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। इस तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से अब तक 3.10 लाख से अधिक सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जा चुकी हैं, जबकि लंबित मामलों की दर घटकर केवल 0.33 प्रतिशत रह गई है।

अब नागरिक 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके, व्हाट्सऐप, ऑनलाइन पोर्टल या सेवा केंद्रों के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद प्रशिक्षित डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर उनके घर पहुंचकर जरूरी दस्तावेज एकत्र करते हैं, आवेदन भरने में सहायता करते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा करवाते हैं।

इस योजना का सबसे अधिक लाभ वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, किसानों, महिलाओं और कामकाजी लोगों को मिला है, जिन्हें पहले सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब यह प्रक्रिया अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बन गई है।

सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया है। पटवारी, नंबरदार, सरपंच, नगर पार्षद और संबंधित अधिकारी अब ऑनलाइन सत्यापन कर रहे हैं, जिससे कागजी कार्यवाही कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। इसके साथ ही ‘फॉर्मलेस सेवाएं’ भी शुरू की गई हैं, जिनमें नागरिकों को लंबे आवेदन पत्र भरने की जरूरत नहीं पड़ती। डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर डिजिटल माध्यम से जानकारी दर्ज करते हैं और सिस्टम स्वतः आवेदन तैयार कर देता है।

पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री Aman Arora ने कहा कि सरकार तकनीक के माध्यम से शासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बना रही है। उन्होंने कहा कि रियल-टाइम ट्रैकिंग से देरी कम हुई है, जवाबदेही तय हो रही है और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सामान्य सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और सेवाएं सीधे उनके घर तक पहुंचें।

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Punjab

फिरोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5.775 किलो हेरोइन समेत 3 तस्कर गिरफ्तार

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पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरोजपुर में एक अंतर-जिला ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दो अलग-अलग ऑपरेशनों के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हेरोइन, प्रतिबंधित दवाइयां, कारतूस और ड्रग मनी बरामद की है।

पंजाब पुलिस के डीजीपी Gaurav Yadav ने जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1 लाख 33 हजार 640 प्रतिबंधित कैप्सूल और गोलियां, 39 जिंदा कारतूस (KF 7.65 बोर) तथा 36 हजार 600 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

डीजीपी ने बताया कि इस मामले में थाना आरिफ के और थाना ममदोट में एनडीपीएस एक्ट तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नशीले पदार्थ कहां से लाए गए थे और इन्हें किन क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था।

पुलिस के अनुसार जांच टीम ड्रग तस्करी नेटवर्क की पूरी सप्लाई चेन और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है। साथ ही इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास भी जारी हैं।

पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों और अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और ड्रग तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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Haryana

अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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