Haryana
Haryana की अनाज मंडियों में गेहूं के ज्यादा तोलने का फर्जीवाड़ा: CID जांच में 62 आढ़तियों पर ₹45 लाख का जुर्माना।
Haryana की अनाज मंडियों में गेहूं के तोल में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह खुलासा तब हुआ जब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने CID की टीमों से जांच कराई। जांच में यह पाया गया कि आढ़ती गेहूं का ज्यादा तोल कर रहे थे, लेकिन कागजों में उसे कम दिखाकर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके अलावा, बिना रजिस्ट्रेशन के गेहूं खरीदने वाली फर्में भी चल रही थीं। साथ ही, गोदामों में अवैध स्टॉक भी पाया गया। इस मामले के बाद सरकार ने 42 अनाज मंडियों में 62 दुकानों के आढ़तियों पर ₹45 लाख का जुर्माना लगाया। सबसे ज्यादा जुर्माना नूंह, रेवाड़ी और चरखी दादरी में लगाया गया।
कुरुक्षेत्र में रेड के बाद हुआ पूरा खुलासा
16 अप्रैल को CM फ्लाइंग अंबाला की टीम ने कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी थानेसर में औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि मैसर्स पवन कुमार अजय कुमार फर्म के मालिक पवन कुमार किसानों से प्राप्त गेहूं को सरकार द्वारा निर्धारित वजन से अधिक मात्रा में भरकर किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इसके बाद टीम ने फर्म के मालिक पवन कुमार के खिलाफ थाना कृष्णा गेट, थानेसर में भारतीय दंड संहिता की धारा 316(2), 316(5), और 318(4) के तहत मुकदमा नंबर 216 दर्ज कराया।
16 अप्रैल की कार्रवाई के बाद सरकार की ओर से 17 अप्रैल से फ्लाइंग की सभी यूनिटों को अपने-अपने संबंधित क्षेत्र की मंडियों में दुकानों और फर्मों पर छापेमारी के निर्देश दिए गए। छापेमारी में सामने आया कि कई आढ़ती और फर्म मालिक बिना अधिकृत अनुमति के गेहूं का स्टॉक कर रहे थे और रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रहे थे।
इस दौरान कुल 62 दुकानों/फर्मों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 1,544.8 क्विंटल गेहूं, 6,465 क्विंटल सरसों और 943.8 क्विंटल अन्य फसलों का अवैध स्टॉक पाया गया।

अब जानिए रेड में कहां, क्या मिला…
कुरुक्षेत्र (थानेसर): 16 अप्रैल 2025 को नई अनाज मंडी, थानेसर में मेसर्स पवन कुमार अजय कुमार फर्म के संचालक पवन कुमार पर गेहूं की बोरी में अतिरिक्त मात्रा भरकर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 316(2), 316(5), और 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
करनाल (घरौंडा): अनाज मंडी, घरौंडा में मेसर्स मान सिंह सोनू कुमार फर्म में 10 बैग में 3.6 किलोग्राम और 5 बैग में 2 किलोग्राम अतिरिक्त गेहूं पाया गया। फर्म का लाइसेंस 18 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 तक निलंबित किया गया और ₹10 हजार का जुर्माना लगाया गया।
नूंह: पुन्हाना और तावड़ू अनाज मंडियों में कई दुकानों पर भारी जुर्माना लगाया गया। तावडू की दुकान नंबर 92 पर ₹1,05,360 का सबसे बड़ा जुर्माना शामिल है।
रेवाड़ी: बावल और कोसली ब्लॉक में अवैध सरसों का स्टॉक करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की गई। नया गांव (जाटों वाला) में 1,500 क्विंटल अवैध सरसों के साथ ₹1,24,250 का जुर्माना लगाया गया।
कई फर्मों पर जुर्माना राशि पेंडिंग दिखाई
CM फ्लाइंग के द्वारा की गई रिपोर्ट में जुर्माने के कुल राशि तो बताई गई है, जबकि जिला वार जुर्माना स्पष्ट नहीं है। कुछ फर्मों पर जुर्माने की राशि को पेंडिंग दिखाया गया है। इसको लेकर कुछ आढ़ती एसोसिएशन के नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सभी जिलों में जुर्माने की राशि का उल्लेख न करना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसके जरिए आढ़तियों के शोषण किए जाने की संभावना है।
Haryana आढ़ती एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश ने बताया कि ऐसी चेकिंग समय-समय पर होती रहनी चहिए। यदि कोई आढ़ती गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।
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हरियाणा पुलिस में 5500 कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन फिर से शुरू, एज लिमिट में मिली 3 साल की छूट
हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए अप्लीकेशन विंडो एक बार फिर खोल दी है. जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर सके थे या आयु सीमा के कारण पात्र नहीं थे, उनके लिए अब 19 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने का सुनहरा अवसर है.
दरअसल, राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार करते हुए इस भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी. जिससे अब और अधिक युवा इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकेंगे.
हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी
इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 5500 रिक्तियां भरी जाएंगी. वैकेंसी डिटेल इस प्रकार है-
- कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी-पुरुष)- 4500 रुपये
- कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी-महिला)- 600 पद
- कांस्टेबल (पुरुष- रेलवे पुलिस/GRP)- 400 पद
- हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए. साथ में मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृष विषय पढ़ा होना चाहिए. इस भर्ती में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं. जिन्होंने हरियाणा सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा पास की है.
- सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. (अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की विशेष छूट के बाद). आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
- चयन प्रक्रिया
- हरियाणा पुलिस में चयन के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा.
- सीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग- आयोग रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाएगा.
- शारीरिक माप परीक्षण- इसमें पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 170 सेमी और महिलाओं की न्यूनतम 158 सेमी अनिवार्य है. इसमें पुरुषों का सीना भी मापा जाएगा.
- फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट- इसमें दौड़ होगी. पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किमी और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी.
- लिखित परीक्षा- शारीरिक मानकों में सफल होने के बाद लिखित परीक्षा पास करनी होगी. जिसका वेटेज 97 फीसदी होगा. शेष तीन फीसदी का वेटेज एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को बोनस के रूप में दिए जाएंगे.
- आवेदन शुल्क
- इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फ्री है.
- कैसे करना है आवेदन?
- हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in पर या सीधे adv012026.hryssc.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरते समय अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे 12वीं की मार्कशीट, सीईटी स्कोरकार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे.
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‘टटीहरी’ गाने को लेकर विवाद: Haryana महिला आयोग ने रैपर बादशाह के खिलाफ गिरफ्तारी के निर्देश दिए
हरियाणा महिला आयोग ने ‘टटीहरी’ गाने से जुड़े विवाद के मामले में बॉलीवुड सिंगर-रैपर Badshah के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने समन जारी होने के बावजूद शुक्रवार को पानीपत में पेश न होने पर उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए।
बादशाह के वकीलों ने आयोग को बताया कि पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण वह निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही आयोग से अगली तारीख देने की भी मांग की गई थी।
इस दौरान हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन Renu Bhatia बैठक में नाराज़ नजर आईं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि बादशाह दोपहर 3 बजे तक पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद आयोग ने पंचकूला और पानीपत के एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि बादशाह को गिरफ्तार किया जाए और उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, ताकि वह देश छोड़कर न जा सकें। आयोग का कहना है कि महिलाओं और बेटियों की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।
गौरतलब है कि महिला आयोग ने 6 मार्च को बादशाह को नोटिस भेजा था। नोटिस में उन्हें ‘टटीहरी’ गाने में कथित रूप से लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक बोल और दृश्य होने के मामले में पानीपत के एसपी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, बादशाह के वकील ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी।
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कैथल पहुंचे CM नायब सैनी:अमरनाथ भगत के निधन पर शोक प्रकट किया, परिवार से बातचीत की
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने हैफेड के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत के पिता अमरनाथ भगत के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कैलाश भगत से बातचीत की और परिवार के प्रति सहानुभूति जताई। उनके साथ मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी कैथल आए। सीएम वीरवार को कैथल में कैलाश भगत के आवास पर पहुंचे। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
दरअसल अमरनाथ भगत का 5 दिन पहले निधन हो गया था। उनके निधन पर शोक प्रकट करने के लिए रोजाना राजनीति चेहरे पहुंचे रहे हैं। वीरवार को सीएम भी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे। इस दौरान वे परिवार के सदस्यों से भी मिले और उनसे बातचीत की।

कैलाश भगत से बातचीत करते सीएम
अमरनाथ भगत की कैथल की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही
बता दें कि स्वर्गीय अमरनाथ भगत की कैथल की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही है। वे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम कर चुके हैं। अमरनाथ भगत का नाम कैथल की जानी मानी राजनीतिक हस्तियों में आता है। इसके अलावा अमरनाथ भगत कैथल में RSS के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। उन्होंने RSS के साथ काफी कार्यकर्ताओं को जोड़ा।
जिस समय कैथल और कुरुक्षेत्र एक जिले में होते थे, उस समय अमरनाथ भगत भाजपा के जिलाध्यक्ष बने थे। उन्होंने लगातार 4 बार इस पद पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। उनका नाम भाजपा के समर्पित नेताओं में लिया जाता है।
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