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Haryana की अनाज मंडियों में गेहूं के ज्यादा तोलने का फर्जीवाड़ा: CID जांच में 62 आढ़तियों पर ₹45 लाख का जुर्माना।

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Haryana की अनाज मंडियों में गेहूं के तोल में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह खुलासा तब हुआ जब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने CID की टीमों से जांच कराई। जांच में यह पाया गया कि आढ़ती गेहूं का ज्यादा तोल कर रहे थे, लेकिन कागजों में उसे कम दिखाकर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके अलावा, बिना रजिस्ट्रेशन के गेहूं खरीदने वाली फर्में भी चल रही थीं। साथ ही, गोदामों में अवैध स्टॉक भी पाया गया। इस मामले के बाद सरकार ने 42 अनाज मंडियों में 62 दुकानों के आढ़तियों पर ₹45 लाख का जुर्माना लगाया। सबसे ज्यादा जुर्माना नूंह, रेवाड़ी और चरखी दादरी में लगाया गया।

कुरुक्षेत्र में रेड के बाद हुआ पूरा खुलासा

16 अप्रैल को CM फ्लाइंग अंबाला की टीम ने कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी थानेसर में औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि मैसर्स पवन कुमार अजय कुमार फर्म के मालिक पवन कुमार किसानों से प्राप्त गेहूं को सरकार द्वारा निर्धारित वजन से अधिक मात्रा में भरकर किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इसके बाद टीम ने फर्म के मालिक पवन कुमार के खिलाफ थाना कृष्णा गेट, थानेसर में भारतीय दंड संहिता की धारा 316(2), 316(5), और 318(4) के तहत मुकदमा नंबर 216 दर्ज कराया।

16 अप्रैल की कार्रवाई के बाद सरकार की ओर से 17 अप्रैल से फ्लाइंग की सभी यूनिटों को अपने-अपने संबंधित क्षेत्र की मंडियों में दुकानों और फर्मों पर छापेमारी के निर्देश दिए गए। छापेमारी में सामने आया कि कई आढ़ती और फर्म मालिक बिना अधिकृत अनुमति के गेहूं का स्टॉक कर रहे थे और रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रहे थे।

इस दौरान कुल 62 दुकानों/फर्मों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 1,544.8 क्विंटल गेहूं, 6,465 क्विंटल सरसों और 943.8 क्विंटल अन्य फसलों का अवैध स्टॉक पाया गया।

अब जानिए रेड में कहां, क्या मिला…

कुरुक्षेत्र (थानेसर): 16 अप्रैल 2025 को नई अनाज मंडी, थानेसर में मेसर्स पवन कुमार अजय कुमार फर्म के संचालक पवन कुमार पर गेहूं की बोरी में अतिरिक्त मात्रा भरकर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 316(2), 316(5), और 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

करनाल (घरौंडा): अनाज मंडी, घरौंडा में मेसर्स मान सिंह सोनू कुमार फर्म में 10 बैग में 3.6 किलोग्राम और 5 बैग में 2 किलोग्राम अतिरिक्त गेहूं पाया गया। फर्म का लाइसेंस 18 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 तक निलंबित किया गया और ₹10 हजार का जुर्माना लगाया गया।

नूंह: पुन्हाना और तावड़ू अनाज मंडियों में कई दुकानों पर भारी जुर्माना लगाया गया। तावडू की दुकान नंबर 92 पर ₹1,05,360 का सबसे बड़ा जुर्माना शामिल है।

रेवाड़ी: बावल और कोसली ब्लॉक में अवैध सरसों का स्टॉक करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की गई। नया गांव (जाटों वाला) में 1,500 क्विंटल अवैध सरसों के साथ ₹1,24,250 का जुर्माना लगाया गया।

कई फर्मों पर जुर्माना राशि पेंडिंग दिखाई

CM फ्लाइंग के द्वारा की गई रिपोर्ट में जुर्माने के कुल राशि तो बताई गई है, जबकि जिला वार जुर्माना स्पष्ट नहीं है। कुछ फर्मों पर जुर्माने की राशि को पेंडिंग दिखाया गया है। इसको लेकर कुछ आढ़ती एसोसिएशन के नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सभी जिलों में जुर्माने की राशि का उल्लेख न करना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसके जरिए आढ़तियों के शोषण किए जाने की संभावना है।

Haryana आढ़ती एसोसिएशन के चेयरमैन रजनीश ने बताया कि ऐसी चेकिंग समय-समय पर होती रहनी चहिए। यदि कोई आढ़ती गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।

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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान

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हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया।

अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी।

गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है।

वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।

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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

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भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

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