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हरियाणा NCR में डीजल-पेट्रोल कॉमर्शियल वाहनों पर लगेगी रोक:1 जनवरी से लागू होंगे नियम; मोटर कैब- डिलीवरी वाहन CNG/EV में बदलने जरूरी

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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों में सरकार कॉमर्शियल वर्क के लिए चल रहे पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर रोक लगाने की तैयारी में है। संबंधित कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी गई है कि 1 जनवरी 2026 से वे अपने बेड़े में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड ऑटो रिक्शा को ही शामिल करें। सरकार ने इसको लेकर प्रभावित लोगों से एक सप्ताह में सुझाव भी मांगे हैं।

जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिलों में डीजल-पेट्रोल से चलने वाले व्यवसायिक वाहनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश संख्या 94 के तहत अब मोटर कैब, टैक्सी, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड ऑटो रिक्शा में परिवर्तित करना अनिवार्य होगा।

इसके बाद किसी भी डिलीवरी कंपनी को पेट्रोल-डीजल वाली बाइक, स्कूटर, ऑटो या छोटे चारपहिया वाहन (LCV/LGV) इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। CAQM के इस निर्देश का सीधा प्रभाव स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख कंपनियों और हजारों डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ेगा। उन्हें जल्द ही अपनी संपूर्ण डिलीवरी फ्लीट को CNG या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में बदलना होगा।

जानिए क्या हैं नए नियम?

हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से निम्नलिखित बदलाव प्रभावी होंगे:

  • डिलीवरी और एग्रीगेटर्स: सभी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, ई-कॉमर्स कंपनियां और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स अब अपने बेड़े में केवल CNG या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो-रिक्शा) ही शामिल कर पाएंगे।
  • पेट्रोल-डीजल पर रोक: पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल/डीजल) से चलने वाले किसी भी नए दोपहिया वाहन और चार पहिया LGV (N1 श्रेणी – 3.5 टन तक) को बेड़े में शामिल करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
  • नियमों में संशोधन: इस बदलाव को लागू करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86-A में संशोधन किया गया है।

जनता से मांगे गए सुझाव

सरकार ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (संख्या 13/9/2016-67 (1) दिनांक 11.12.2025) जारी किया है।

  • यदि किसी व्यक्ति को इन नए नियमों से कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना चाहता है, तो वे राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं।
  • प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन विभाग) द्वारा विचार किया जाएगा।
सोनीपत में डीजल ऑटो चालकों की मीटिंग लेते हुए आरटीओ सुभाष चन्द्र।

सोनीपत में डीजल ऑटो चालकों की मीटिंग लेते हुए आरटीओ सुभाष चन्द्र।

सोनीपत में नहीं चलेंगे डीजल वाले ऑटो रिक्शा

सोनीपत के जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सुभाष चन्द्र ने बताया कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से सोनीपत जिले में डीजल ऑटो को श्रेणीबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। इस संबंध में डीजल ऑटो मालिकों के साथ बैठक हो चुकी है।

सभी ऑटो चालकों को अवगत कराया गया कि जिले में 31 दिसंबर 2025 तक डीजल ऑटो को श्रेणीबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से किसी भी डीजल ऑटो के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश संख्या 70 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य एनसीआर (NCR) क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

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हरियाणा पुलिस में 5500 कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन फिर से शुरू, एज लिमिट में मिली 3 साल की छूट

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हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए अप्लीकेशन विंडो एक बार फिर खोल दी है. जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर सके थे या आयु सीमा के कारण पात्र नहीं थे, उनके लिए अब 19 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने का सुनहरा अवसर है.

दरअसल, राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार करते हुए इस भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी. जिससे अब और अधिक युवा इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकेंगे.

हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 5500 रिक्तियां भरी जाएंगी. वैकेंसी डिटेल इस प्रकार है-

  • कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी-पुरुष)- 4500 रुपये
  • कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी-महिला)- 600 पद
  • कांस्टेबल (पुरुष- रेलवे पुलिस/GRP)- 400 पद
  • हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए. साथ में मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृष विषय पढ़ा होना चाहिए. इस भर्ती में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं. जिन्होंने हरियाणा सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा पास की है.
  • सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. (अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की विशेष छूट के बाद). आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
  • चयन प्रक्रिया
  • हरियाणा पुलिस में चयन के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा.
  • सीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग- आयोग रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाएगा.
  • शारीरिक माप परीक्षण- इसमें पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 170 सेमी और महिलाओं की न्यूनतम 158 सेमी अनिवार्य है. इसमें पुरुषों का सीना भी मापा जाएगा.
  • फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट- इसमें दौड़ होगी. पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किमी और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी.
  • लिखित परीक्षा- शारीरिक मानकों में सफल होने के बाद लिखित परीक्षा पास करनी होगी. जिसका वेटेज 97 फीसदी होगा. शेष तीन फीसदी का वेटेज एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को बोनस के रूप में दिए जाएंगे.
  • आवेदन शुल्क
  • इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फ्री है.
  • कैसे करना है आवेदन?
  • हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in पर या सीधे adv012026.hryssc.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरते समय अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे 12वीं की मार्कशीट, सीईटी स्कोरकार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे.
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‘टटीहरी’ गाने को लेकर विवाद: Haryana महिला आयोग ने रैपर बादशाह के खिलाफ गिरफ्तारी के निर्देश दिए

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हरियाणा महिला आयोग ने ‘टटीहरी’ गाने से जुड़े विवाद के मामले में बॉलीवुड सिंगर-रैपर Badshah के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने समन जारी होने के बावजूद शुक्रवार को पानीपत में पेश न होने पर उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए।

बादशाह के वकीलों ने आयोग को बताया कि पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण वह निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो सके। साथ ही आयोग से अगली तारीख देने की भी मांग की गई थी।

इस दौरान हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन Renu Bhatia बैठक में नाराज़ नजर आईं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि बादशाह दोपहर 3 बजे तक पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद आयोग ने पंचकूला और पानीपत के एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि बादशाह को गिरफ्तार किया जाए और उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, ताकि वह देश छोड़कर न जा सकें। आयोग का कहना है कि महिलाओं और बेटियों की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

गौरतलब है कि महिला आयोग ने 6 मार्च को बादशाह को नोटिस भेजा था। नोटिस में उन्हें ‘टटीहरी’ गाने में कथित रूप से लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक बोल और दृश्य होने के मामले में पानीपत के एसपी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, बादशाह के वकील ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी।

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कैथल पहुंचे CM नायब सैनी:अमरनाथ भगत के निधन पर शोक प्रकट किया, परिवार से बातचीत की

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हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने हैफेड के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत के पिता अमरनाथ भगत के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कैलाश भगत से बातचीत की और परिवार के प्रति सहानुभूति जताई। उनके साथ मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी कैथल आए। सीएम वीरवार को कैथल में कैलाश भगत के आवास पर पहुंचे। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

दरअसल अमरनाथ भगत का 5 दिन पहले निधन हो गया था। उनके निधन पर शोक प्रकट करने के लिए रोजाना राजनीति चेहरे पहुंचे रहे हैं। वीरवार को सीएम भी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे। इस दौरान वे परिवार के सदस्यों से भी मिले और उनसे बातचीत की।

कैलाश भगत से बातचीत करते सीएम

कैलाश भगत से बातचीत करते सीएम

अमरनाथ भगत की कैथल की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही

बता दें कि स्वर्गीय अमरनाथ भगत की कैथल की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही है। वे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम कर चुके हैं। अमरनाथ भगत का नाम कैथल की जानी मानी राजनीतिक हस्तियों में आता है। इसके अलावा अमरनाथ भगत कैथल में RSS के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। उन्होंने RSS के साथ काफी कार्यकर्ताओं को जोड़ा।

जिस समय कैथल और कुरुक्षेत्र एक जिले में होते थे, उस समय अमरनाथ भगत भाजपा के जिलाध्यक्ष बने थे। उन्होंने लगातार 4 बार इस पद पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। उनका नाम भाजपा के समर्पित नेताओं में लिया जाता है।

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