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CM Bhagwant Mann ने Britain के साथ मजबूत संबंधों की वकालत की, Education और Industry Sectors में Partnership पर दिया जोर

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ब्रिटेन के साथ पंजाब के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कपड़ा, बागवानी, शिक्षा, लाइट इंजीनियरिंग, खेल, साइकिल निर्माण और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पंजाब और ब्रिटेन के बीच और मजबूत सहयोग की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने ये बातें ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट के साथ अपने आधिकारिक आवास पर हुई एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पंजाब और ब्रिटेन के संबंध ऐतिहासिक और गहरे हैं और ये समय की मांग है कि इन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।

पंजाब-ब्रिटेन के बीच मजबूत संपर्क और समझौते की जरूरत

मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब सरकार चाहती है कि इन अहम क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ और अधिक ambitious और व्यापक समझौते हों, जिससे दोनों पक्षों को विकास का लाभ मिल सके। उन्होंने एक संगठित संचार प्रणाली (Communication Mechanism) की भी बात की, जिससे न केवल जानकारियों का आदान-प्रदान होगा बल्कि योजनाएं भी बेहतर तरीके से लागू की जा सकेंगी।

भगवंत मान ने कहा कि “अगर पंजाब और ब्रिटेन के बीच नियमित और सीधा संवाद बना रहेगा, तो इससे शिक्षा, इंडस्ट्री और तकनीकी क्षेत्रों में कई नई संभावनाएं पैदा होंगी।”

अवैध इमिग्रेशन पर जताई चिंता

मुख्यमंत्री ने एक अहम मुद्दे की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि कुछ बेईमान वीज़ा एजेंट पंजाब के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये एजेंट झूठे वादों से युवाओं को विदेश भेजने का सपना दिखाते हैं और illegal methods अपनाते हैं, जिससे कई परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश उप-उच्चायोग से अपील की कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और मिलकर एक joint strategy तैयार की जाए, जिससे लोगों को सही और वैध वीजा प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त ने की पंजाब सरकार की तारीफ

ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जो सख्त रुख अपनाया है, वह काबिल-ए-तारीफ है। साथ ही उन्होंने पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशों की सराहना की।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन के बीच जो Free Trade Agreement (FTA) होने वाला है, उसका पंजाब को बहुत फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल पंजाब और ब्रिटेन के संबंधों को नया आयाम देने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न केवल शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि युवाओं को गुमराह करने वाले एजेंटों पर भी लगाम लगेगी। साथ ही, ड्रग्स और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने में भी सहयोग की नई राहें बनेंगी।

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फिरोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5.775 किलो हेरोइन समेत 3 तस्कर गिरफ्तार

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पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरोजपुर में एक अंतर-जिला ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दो अलग-अलग ऑपरेशनों के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हेरोइन, प्रतिबंधित दवाइयां, कारतूस और ड्रग मनी बरामद की है।

पंजाब पुलिस के डीजीपी Gaurav Yadav ने जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5.775 किलोग्राम हेरोइन, 1 लाख 33 हजार 640 प्रतिबंधित कैप्सूल और गोलियां, 39 जिंदा कारतूस (KF 7.65 बोर) तथा 36 हजार 600 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

डीजीपी ने बताया कि इस मामले में थाना आरिफ के और थाना ममदोट में एनडीपीएस एक्ट तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नशीले पदार्थ कहां से लाए गए थे और इन्हें किन क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था।

पुलिस के अनुसार जांच टीम ड्रग तस्करी नेटवर्क की पूरी सप्लाई चेन और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है। साथ ही इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास भी जारी हैं।

पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों और अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और ड्रग तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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पंजाब के 16 जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट, 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 16 जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा और संगरूर जिलों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है।

चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार पंजाब में 22 जून तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। 18 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते पंजाब और चंडीगढ़ में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

उन्होंने बताया कि 17 जून तथा 19 से 22 जून के बीच राज्य के कई इलाकों में बिजली गिरने, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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