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Haryana: भ्रष्ट सरपंचों पर सख्त कार्रवाई, पंचायती राज एक्ट में बदलाव करेगी सैनी सरकार।

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हरियाणा। Haryana सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिससे भ्रष्ट सरपंचों और पंचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

अब विकास कार्यों में गड़बड़ी या ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले सरपंच और पंच बच नहीं सकेंगे। सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (5) में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन के तहत, अगर किसी सरपंच या पंच के कार्यकाल में कोई अनियमितता या घोटाला सामने आता है, तो वह गड़बड़ी की तारीख से छह साल तक या फिर सरपंच के पद से हटने के दो साल तक, जो भी बाद में होगा, उस अवधि तक कार्रवाई की जा सकेगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सरपंच के आखिरी कार्यकाल में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो उसके खिलाफ छह साल तक कार्रवाई की जा सकेगी, भले ही सरपंच दो साल पहले पद छोड़ चुका हो।

वर्तमान नियमों के तहत, कार्रवाई की समयसीमा पद से हटने के बाद केवल दो साल तक थी, जिससे कई बार भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी सरपंच और पंच बच जाते थे। यदि कोई गड़बड़ी आखिरी कार्यकाल में पाई जाती थी और जांच में समय लगता था, तो उस समय के बाद कार्रवाई नहीं हो सकती थी।

इसके अलावा, कई बार शिकायतें सरपंच के पद से हटने के बाद आई थीं और जांच में देरी या सहयोग न देने की वजह से दो साल की अवधि पूरी हो जाती थी, जिससे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी। प्रस्तावित संशोधन के तहत, किसी भी गड़बड़ी या नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस गड़बड़ी के होने के छह साल के भीतर जारी किया जाएगा, भले ही सरपंच पद छोड़ चुका हो।

अवैध निर्माण वाली शामलात भूमि को बाजार मूल्य पर बेचने की शर्त हटेगी।

Haryana सरकार अब अवैध निर्माण वाली शामलात भूमि को गांव के निवासियों को बेचने के लिए ग्राम पंचायतों पर लगाए गए बाजार दर पर बेचने की शर्त को समाप्त करने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश करेगी।

पिछले साल नवंबर में Haryana ग्राम साझा भूमि (विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसके तहत शामलात भूमि पर 31 मार्च 2004 या उससे पहले तक 500 वर्ग गज (खुली जगह सहित) के निर्माण को कब्जेधारियों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दी गई थी। हालांकि, इसमें यह शर्त भी थी कि मालिकाना हक देते समय भूमि का मूल्य बाजार दर से कम नहीं होगा। अब सरकार ने महसूस किया है कि हर गांव की भूमि के लिए बाजार दर तय करना मुश्किल है, इसलिए ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर यह भूमि बेचने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

अवैध इमिग्रेशन पर शिकंजा कसने वाला ट्रैवल एजेंट विधेयक वापस लेगी हरियाणा सरकार।

Haryana सरकार ने अवैध इमिग्रेशन के लिए धोखा देने वाले ट्रैवल एजेंटों पर नियंत्रण लगाने के लिए Haryana रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट विनियमन विधेयक, 2024 को पिछले साल पारित किया था।

अब सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से आपत्तियां प्राप्त कीं। मंत्रालय ने राज्य सरकार से टिप्पणियों की मांग की थी, और जब सरकार इसका जवाब देने की तैयारी कर रही थी, तब भारत सरकार के तीन नए आपराधिक कानून आ गए। इस स्थिति में, राज्य सरकार ने विधेयक को वापस करने का निर्णय लिया है। Haryana सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब नए कानूनों को विधेयक में शामिल करके और भारत सरकार की टिप्पणियों का जवाब देने के बाद नया विधेयक पेश किया जाएगा। यदि विधेयक तैयार हुआ, तो इसे इसी सत्र में पेश किया जा सकता है।

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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान

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हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया।

अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी।

गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है।

वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।

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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

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भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

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