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Haryana: हरियाणवी सिंगर का एक और गाना प्रतिबंधित: ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे’ से मिली थी पहचान, बोले- नुकसान की भरपाई कौन करेगा।

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Haryana में गन कल्चर को बढ़ावा देने के आधार पर हरियाणवी गानों को बैन करने का विरोध बढ़ने लगा है। ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ फेम सिंगर अंकित बालियान ने अब 2 गाने बैन होने पर एतराज जताया है।

अंकित ने सोशल मीडिया पर आकर कहा, “मेरे 250 मिलियन व्यूज वाले गाने के बाद एक और गाना 112-NE बैन कर दिया, जिस पर 10 मिलियन व्यूज थे। इससे होने वाला फाइनेंशियल लॉस कौन भरेगा? ऐसे तो हम हरियाणा छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अब पंजाब, यूपी या भोजपुरी सॉन्ग गाने पड़ेंगे।”

बता दें कि Haryana में अब तक गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले 30 से ज्यादा गाने बैन हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा गाने मासूम शर्मा के हैं। इसके अलावा अमित सैनी रोहतकिया, गजेंद्र फोगाट, रैपर ढांडा न्योलीवाला के गाने भी बैन हुए हैं।

सिंगर अंकित बालियान की 2 अहम बातें…

  1. अब तक 5-6 गाने दिए, उनमें भी 2 बैन कर दिए

बालियान ने कहा, “सभी को हाथ जोड़कर राम राम, कल मेरे चैनल से एक गाना 112 NE यूट्यूब पर बैन कर दिया गया। पहले 250 मिलियन के गाने को डिलीट करवाकर इनका पेट नहीं भरा (सब्र नहीं आया)। मुझे सुनने वाली चाची, ताई, बहन सुनकर बता दो, मेरा कौन सा ऐसा गाना है कि जिसे घर परिवार में बैठकर सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते? मेरे कौन से गाने से समाज खराब हो रहा है?

मैं 2 साल पहले ही सिंगिंग की लाइन में आया और अब तक मैने 5-6 गाने दिए हैं, जिनमें से 2 गाने बैन हो गए। अंकित बालियान के क्या पांच गाने ही ऐसे खतरनाक हो गए कि इनसे समाज खराब हो गया और गानों को बैन करवाना पड़ा ?

  1. मेरे नुकसान का हर्जाना कौन देगा

मुझे किसी कंपनी ने प्रोड्यूस नहीं किया और न ही किसी ने पैसा दिया। मैंने अपने खुद के दम पर गाने किए और रुपए खर्च कर उन्हें लॉन्च किया, लेकिन सरकार ने इन्हें बैन करवा दिया। मेरा यह जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इसका हर्जाना कौन देगा? कौन इनको भुगतेगा, बताओ? क्यों आज मेरा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, क्यों आज लोग मेरे सपोर्ट में नहीं खड़े? मीडिया भी हमारी इस मजबूरी को दिखाए।”

शामली रोड शो को लेकर अंकित पर FIR हो चुकी

अंकित बालियान के खिलाफ शामली में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दरअसल, 27 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के शामली स्थित लिलौन बाईपास पर उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति के वाहनों और बाइकों के काफिले के साथ एक जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान कुछ समर्थकों ने उपद्रव किया, जिसके चलते नियमों के उल्लंघन के आरोप में अंकित बालियान सहित 40 से अधिक समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान

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हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया।

अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी।

गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है।

वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।

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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

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भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

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