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Haryana

Haryana सरकार का बड़ा फैसला: वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर दरें स्थगित, पुराने दरों को ही रखा जाएगा प्रभावी।

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Haryana सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर दरों को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में लागू पुरानी दरें ही प्रभावी रहेंगी। इस संबंध में राजस्व विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। अब तक की कलेक्टर दरें अगले आदेश तक लागू रहेंगी।

दिसंबर 2014 में संशोधित किए थे रेट:

वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) एफसीआर सुमिता मिश्रा द्वारा बताया गया कि हरियाणा में कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया गया था. वर्तमान कलेक्टर दरें अगले आदेश तक लागू रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, संशोधन पर जिलों से कोई रिपोर्ट भी नहीं मांगी है.

संशोधित कलेक्टर रेट पर सीएम की रोक:

राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों को भेजे गए अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन जनहित में अगले आदेश आने तक पुरानी कलेक्टर दरों पर जारी रखा जा सकता है. प्रति वर्ष कलेक्टर दरों में लगभग नए वित्तीय वर्ष अप्रैल में संशोधन किया जाता है. लेकिन हरियाणा में कलेक्टर दरों में संशोधन का कार्य दिसंबर 2024 में पूरा किया जा चुका है, जबकि संशोधन की कवायद मार्च तक होती है.

जिलों में 10-25% वृद्धि के प्रस्ताव तैयार:

प्रदेश में कुछ जिलों ने न केवल 10 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश के साथ प्रस्ताव तैयार किए थे, बल्कि इन दरों को अपलोड करके सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने की तैयारी की जा रही थी. जबकि राज्य सरकार द्वारा ऐसी किसी रिपोर्ट नहीं मांग नहीं की गई थी. वहीं, माना जा रहा है कि कलेक्टर दरों में चार महीने पहले किए संशोधन के कारण दोबारा संशोधित करने के फैसले को स्थगित कर दिया गया है.

चुनाव के कारण लटका संशोधन

कलेक्टर रेट का वार्षिक संशोधन कार्य वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के कारण अप्रैल में स्थगित करना पड़ा था. इन चुनावों के पूरे होने के बाद भी दरों में संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि Haryana में अगस्त में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई थी. नायब सैनी की सरकार ने अक्टूबर 2024 में कार्यभार संभाला और इसके बाद दिसंबर 2024 में कलेक्टर दरों में संशोधन किया जा सका था.

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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान

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हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया।

अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी।

गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है।

वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।

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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

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भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

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