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Punjab के स्कूलों में ऑनलाइन ट्रैकर सिस्टम शुरू: बच्चों की गैरहाजिरी पर पेरेंट्स को आएगा मैसेज, शिक्षा मंत्री ने समर्थ प्रोजेक्ट किया लॉन्च

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पंजाब सरकार की तरफ से आज से राज्य के 18,000 सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस ट्रैकर सिस्टम लागू किया गया है। जिससे अब बच्चों के स्कूल से गैरहाजिर रहने पर उनके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा। अगर बच्चा तीन दिन से ज्यादा गैरहाजिर रहता है, तो स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को कॉल की जाएगी। यदि यह सिलसिला बढ़ता है तो 15 दिन के बाद जिला व फिर मुख्यालय के अधिकारी बात करेंगे।

यह दावा पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने किया। उन्होंने बताया कि आज यह सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे बच्चों की सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। इसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स कवर होंगे। सरकारी स्कूलों में 30 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वहीं, समर्थ प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है।

प्राइवेट स्कूलों की तरह किताबें मुहैया करवाईं

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 2022 में जब वह मंत्री बने थे तो उन्हें पता चला था कि सितंबर-अक्टूबर तक किताबें स्कूलों में नहीं पहुंचती थीं और फोटोस्टेट से बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन आप सरकार के आते ही सिस्टम में सुधार किया गया। इसके लिए स्ट्रेटजी बनाकर काम किया गया है। इस बार फरवरी में किताबें स्कूलों तक पहुंचाई गईं। इसके बाद अब प्राइवेट स्कूलों की तरह किताबों के बंडल बनाकर एक अप्रैल को बच्चों को सौंपा गया है, जिससे अब पढ़ाई शुरू हो गई है।

शिक्षा क्षेत्र में नंबर एक पर

शिक्षा विभाग का दावा है कि PARAKH 2024 सर्वे में पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश में नंबर एक स्थान पर रहा है। पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों के बाद अब मिशन समर्थ के अगले चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। विभाग के अनुसार, चार वर्षों के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं और स्कूलों में कई नई पहल शुरू की गई हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

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शिक्षा विभाग ने यह काम भी कियाQuoteImage

पंजाब का शिक्षा बजट बढ़कर 19,279 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ जैसी महत्वाकांक्षी योजना के तहत 118 आधुनिक स्कूल स्थापित किए हैं। इसके अलावा, प्रिंसिपलों और शिक्षकों को सिंगापुर, फिनलैंड तथा IIM अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी गई है। सरकार ने 14,500 से अधिक नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की है। NAS 2024 की रैंकिंग में पंजाब देश में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि सरकारी स्कूलों के रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने JEE Main जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की।

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पंजाब में आतंकी मॉड्यूल बेनकाब, दो गिरफ्तार; 5 हैंड ग्रेनेड व दो IED मिले, टाइम बम बनाने की थी तैयारी

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पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। अमृतसर ग्रामीण, गुरदासपुर और राज्य विशेष अभियान इकाई अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस नेटवर्क को बेनकाब किया। इस दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक विदेशी संचालक के इशारे पर काम कर रहे थे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के समर्थन से सक्रिय था और इसका संबंध बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यह नेटवर्क प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के उद्देश्य से बड़े हमलों की तैयारी कर रहा था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस कार्रवाई में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आकाश मसीह और जबलाउन निवासी गांव दूलानंगल, थाना घुम्मण कलां के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। 

जिला पुलिस प्रमुख आदित्य के अनुसार, विशेष जांच के दौरान टी प्वाइंट जोगोवाल बेदियां पर पुलिस टीम ने दो संदिग्ध युवकों को मोटरसाइकिल पर आते देखा। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तुरंत घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया।

जानें क्या-क्या मिला

बरामद सामान में पांच हैंड ग्रेनेड, दो विशेष प्रकार के डेटोनेटर (IED), समय नियंत्रित यंत्र, कोडिंग और डिकोडिंग उपकरण, नौ वोल्ट बैटरी, करीब एक किलोग्राम उच्च विस्फोटक सामग्री जिसमें कीलें भरी हुई थीं, तथा एक संचार उपकरण शामिल है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन सामग्रियों का उपयोग बड़े और प्रभावशाली हमले के लिए किया जाना था। स्पष्ट है कि इससे टाइम बम तैयार किया जाना था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों द्वारा तैयार किया जा रहा विस्फोटक उपकरण भी बरामद किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी योजना किसी भी समय हमले को अंजाम देने की थी। समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया है।

मामला दर्ज कर जांच शुरू

इस मामले में गुरदासपुर जिले के कलानौर थाना में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि उनके आगे और पीछे के संपर्कों का पता लगाया जा सके। 

जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर किस प्रकार का सहयोग मिल रहा था। साथ ही विदेशी संचालकों के साथ उनके संपर्कों की भी जांच की जा रही है। 

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ट्रिब्यून चौक पर अगले महीने से बनेगा फ्लाईओवर:सिंगला कंपनी को मिला 147.98 करोड़ का ठेका, चंडीगढ़ को जाम से मिलेगी राहत

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शहर के सबसे व्यस्त ट्रिब्यून चौक पर फ्लाईओवर निर्माण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय बोलियां (Financial Bids) खोल दी गई हैं, जिसमें सिंगला कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड ने यह काम लिया है।

कंपनी ने 147.98 करोड़ रुपये की सबसे कम बोली लगाकर ठेका लिया है। यह रकम प्रशासन की अनुमानित लागत 214.66 करोड़ रुपये से करीब 31 प्रतिशत कम है। अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति मिलते ही अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा।

12 कंपनियों ने किया था आवेदन

इस प्रोजेक्ट के लिए देश की 12 निर्माण कंपनियों ने आवेदन किया था। जांच के बाद 8 कंपनियां तकनीकी रूप से फिट पाई गईं। 4 कंपनियों के टेंडर तकनीकी मानकों पर खरा न उतरने के कारण खारिज कर दिए गए।

1.6 किलोमीटर का होगा कॉरिडोर

अधिकारियों के अनुसार, यह सिर्फ एक फ्लाईओवर नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड कॉरिडोर होगा, जिसे 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। यह 1.65 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। फ्लाईओवर की लंबाई 1442 मीटर है। इसमें 519 मीटर का अंडरपास बनेगा।

8 साल से अटका था मामला

इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई थी और 2019 में इसे आधिकारिक मंजूरी मिली थी। लेकिन पर्यावरण प्रेमियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, जिससे यह प्रोजेक्ट 5 साल तक ठंडे बस्ते में रहा। अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हुआ है।

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पंजाब सरकार ने 11 अप्रैल को बुलाई कैबिनेट मीटिंग:दोपहर तीन बजे सीएम रिहायश पर होगी, स्पेशल सेशन को लेकर बनाई जाएगी स्ट्रेटजी

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बेअदबी की घटनाओं को लेकर बने कानून को मूर्त रूप देने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पंजाब सरकार ने 13 अप्रैल को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया हैं। जिसमें सरकार जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करके इसमें सजा का प्रावधान करना चाहती है।

इस संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अप्रैल शनिवार को कैबिनेट बैठक बुला ली है। यह बेहद संजीदा बिल हैं। क्योंकि जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 राज्य का कानून हैं।

इसके तहत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन, वितरण और बीड़ के प्रबंधन का अधिकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को दिया है। ताकि सिख रहत मर्यादा के अनुसार पवित्रता बनी रहे। अब सरकार इस बिल में संशोधन करके उसमें सजा का प्रावधान भी शामिल करना चाहती है।

बीते साल विधेयक किया गया था पेश

बता दें कि 15 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 पेश किया था। इस पर बहस के बाद इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है। सेलेक्ट कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस बिल में सभी धार्मिक ग्रंथों को शामिल किया गया था। जिसके तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था।

जानकारी के अनुसार सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल कर जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन करने का फैसला किया है। सरकार मान रही हैं कि इस बिल में संशोधन करने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को शामिल किया जाएगा। जबकि पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की
रोकथाम विधेयक, 2025 में सभी ग्रंथ आते थे।

विधेयक राष्ट्रपति को भेजना जरूर नहीं

बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही यह दावा कर चुके है कि यह स्टेट बिल है, इसलिए इसे राष्ट्रपति को भेजने की जरूरत नहीं है। जबकि माहिरों का कहना है कि 2008 का कानून केवल रेगुलेटरी कानून है जबकि अगर इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी किए जाने पर सजा का प्रविधान दस साल या इससे ज्यादा किया जाता है तो यह बिल राष्ट्रपति के पास पारित होने के लिए भेजना पड़ेगा।

उनका यह भी कहना है कि रेगुलेटरी एक्ट को पीनल एक्ट में बदला तो जा सकता है लेकिन तब यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आ जाएगा। फिर यह स्टेट एक्ट नहीं रहेगा बल्कि समवर्ती सूची में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्य यह कानून बना नहीं सकता लेकिन अगर यह केंद्रीय कानून से टकराया तो केंद्रीय कानून ही माना जाएगा।

13 अप्रैल को विधानसभा में होगा पेश

यही कारण हैं कि शिरोमणि अकाली दल अपने सरकार के दौरान 2016 में लाए गए बिल को मंजूरी दिलवाने की मांग कर रही हैं तो कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान 2018 में लाए गए बिल को कानून बनाने की मांग कर रही है। बता दें कि 2016 के बिल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान पर उम्र कैद और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर दस साल की सजा का प्रविधान किया गया था।

2018 में सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए सभी धर्मों को शामिल कर लिया लेकिन आठ साल बीतने के बावजूद राष्ट्रपति से इसे मंजूरी नहीं दी है। 11 अप्रैल को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में बिल के अंतिम स्वरूप को मंजूरी मिलेगी। जिसे बाद में 13 अप्रैल को विधान सभा में पेश किया जाएगा।

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