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पंजाब की वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट, 13 अगस्त की सूची अंतिम नहीं थी

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पंजाब में वोटर लिस्ट को लेकर चल रही चर्चा के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि 13 अगस्त को प्रकाशित की गई वोटर लिस्ट अंतिम सूची नहीं, बल्कि ड्राफ्ट (खरड़ा) वोटर लिस्ट थी। यह सूची चुनाव आयोग की ओर से पंजाब में चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के तहत जारी की गई थी।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले की जांच की गई है। अब चुनाव आयोग के निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वोटर लिस्ट में जरूरी एंट्री और संशोधन किए जाएंगे। ऐसे में 13 अगस्त को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में किसी नाम या विवरण में बदलाव को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद पात्र मतदाताओं को अपने नाम और अन्य चुनावी विवरण जांचने का मौका दिया जाता है। अगर किसी मतदाता का नाम गलती से हट गया है, किसी जानकारी में त्रुटि है या किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

पंजाब में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत अंतिम वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जानी है। इससे पहले दावों और आपत्तियों की जांच और उनका निपटारा किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अधिक सटीक और अपडेटेड बनाना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटर लिस्ट, वोटर सर्च और SIR से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने नाम और विवरण की जांच करें और किसी तरह की गलती होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावा या आपत्ति दर्ज कराएं।

इसलिए 13 अगस्त को प्रकाशित हुई वोटर लिस्ट को अंतिम सूची समझना सही नहीं होगा। 12 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार आवश्यक एंट्री और संशोधन शामिल किए जाएंगे।

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