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पंजाब में माइनिंग और एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म, विधानसभा में ‘क्रशर संशोधन’ और ‘Guru Teg Bahadur University’ बिल पास

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पंजाब विधानसभा ने सोमवार को बजट सत्र के आखिरी दिन पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टाकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल, 2026 और श्री आनंदपुर साहिब में बनने वाले श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी पंजाब 2026 बिल पास हुए।

पंजाब रेगुलेशन आफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टाकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) 2026 को जल संसाधन एवं खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा पेश किया गया, जबकि दूसरा बिल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश किया गया। इन दोनों बिलों को सदन ने सर्वसम्मति से पारित हुआ। खनन मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार ने क्रशर इकाइयों और उससे जुड़े व्यवसायों के नियमन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाया है।

यह विधेयक, एक पिछले अध्यादेश की जगह लेगा और इस क्षेत्र में अधिक स्पष्टता, जवाबदेही और पर्यावरणीय निगरानी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। मंत्री ने बताया कि बिल का उद्देश्य अवैध खनन पर अंकुश लगाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम जिला खनन अधिकारियों को दस्तावेजों और बिना हिसाब वाले माल को जब्त करने का अधिकार भी देता है।

यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो ऐसे माल की नीलामी करने के प्राविधान भी इसमें शामिल हैं। वहीं, बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने रेत खनन से 20,000 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का वादा किया था। इस पर मंत्री गोयल ने कहा कि फाजिल्का वाले क्षेत्र में पोटाश मिला है।

अगर केंद्र सरकार समय पर खनन करती तो रायल्टी के रूप में 20,000 करोड़ से ज्यादा राजस्व आता। बाजवा ने कहा कि मिनिरल्स की तो बात नहीं कहीं थी। राजस्व तो रेत से जुटाना था।

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